पुरानी शिकायतों पर नई नीति से सख्त प्रहार, कई साहसिक फैसलों का दस्तावेज है आबकारी नीति-2025
उदंकार न्यूज
देहरादून। शराब की बिक्री को लेकर लोगों की पुरानी शिकायतों पर आबकारी की नई नीति से सख्त प्रहार होगा। सरकार की आबकारी नीति-2025 कई साहसिक फैसलों का ऐसा दस्तावेज है, जिसके दूरगामी परिणाम दिखाई देंगे। खास कर, शैक्षणिक व धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध का निर्णय असाधारण है। ओवररेटिंग और डिपार्टमेंटल स्टोर से जुडे़ फैसले भी बताते हैं कि सरकार ने जनशिकायतों को बेहद गंभीरता से लिया है।
शैक्षणिक स्थलों से 200 मीटर की दूरी पर ही अभी तक शराब की दुकानें संचालित करने का नियम रहा है। कई जगह धार्मिक स्थलों में भी मद्य निषेध क्षेत्र घोषित करते हुए आवश्यक पाबंदियां लगाई जाती रही है। प्रबल जनभावनाएं इस तरह की रही हैं कि शैक्षणिक व धार्मिक स्थलों के आस-पास शराब की दुकानें संचालित ही नहीं की जानी चाहिए। राज्य सरकार ने आबकारी नीति-2025 में इसका गंभीरता से संज्ञान लेकर व्यवस्था कर दी है। स्कूल-काॅलेजों और धार्मिक स्थलों के पास जारी शराब की दुकानों के सभी लाइसेंस अब निरस्त होने तय हैं।
शराब की ओवररेटिंग की आम शिकायतों पर आबकारी नीति-2025 में जो व्यवस्था की गई है, उसे काफी सख्त माना जा सकता है। ओवररेटिंग की शिकायतों पर चालान की कार्रवाई को लोग बहुत प्रभावी नहीं मान रहे थे। ऐसे मामलों में सरकार ने अब दुकान के लाइसेंस के रद्द करने की व्यवस्था कर दी है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स से शराब बिक्री के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) की व्यवस्था को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उप-दुकान और मैट्रो मंदिरा बिक्री व्यवस्था खत्म करके भी सरकार ने जनभावनाओं को तवज्जो दी है।