मिला न्यायः अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा

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उदंकार न्यूज
देहरादून।
पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी को आखिरकार इंसाफ मिल गया है। अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कोटद्वार में अंकिता के तीनों गुनहगारों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अंकिता के तीनों गुनहगारों की विभिन्न धाराओं में दोष सिद्धि हुई और उसके आधार उन्हें उम्रकैद की सजा सुना दी गई।
सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी की जिन परिस्थितियों में मौत हुई, उसने सभी को उद्वेलित कर दिया था। लोग सड़कों पर उतर आए थे। भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य और उनके होटल के मैनेजर सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता को इस मामले में आरोपित बनाया गया था। अंकिता पुलकित आर्य के गंगा भोगपुर स्थित रिसोर्ट में कार्यरत थी। आरोप है कि उस पर अनैतिक कार्यों के लिए दबाव बनाया गया। इनकार करने पर उसकी हत्या कर दी गई।
इस मामले में सीबीआई जांच की मांग जोर-शोर से उठाई गई, लेकिन बाद में प्रदेश सरकार ने जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी ने इस केस में 500 पेज की चार्जशीट तैयार की और 97 गवाह बनाए।
कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 120 बी (षडयंत्र), 354 ए और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी ने इसे पहली जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि अंकिता की आत्मा को थोड़ी शांति मिली होगी, लेकिन पूरी शांति तब ही मिलेगी, जबकि गुनहगारों को फांसी की सजा मिले।

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